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The Scoopp

 

टोल नहीं चुकाया तो लगेगी भारी मार: सरकार का नया नियम लागू, अब देना होगा दोगुना शुल्क

नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। 17 मार्च 2026 से लागू हुए नए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई चालक टोल टैक्स नहीं चुकाता है, तो उसे बाद में दोगुनी राशि अदा करनी पड़ सकती है। सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स, 2026 के तहत टोल वसूली की प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। अब अगर किसी वाहन की एंट्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज हो जाती है, लेकिन भुगतान नहीं होता, तो उसे “अनपेड टोल” माना जाएगा।

डिजिटल नोटिस से होगी कार्रवाई
टोल नहीं भरने वाले वाहन मालिकों को अब ई-नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में गाड़ी की जानकारी, यात्रा की तारीख, स्थान और बकाया राशि का पूरा विवरण होगा। यह सूचना SMS, ईमेल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।

72 घंटे में भुगतान का मौका
नियमों में राहत का भी प्रावधान रखा गया है। अगर वाहन मालिक नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर भुगतान कर देता है, तो उसे केवल मूल टोल शुल्क ही देना होगा। लेकिन समय सीमा पार होते ही भुगतान की राशि दोगुनी हो जाएगी।

गलत नोटिस पर शिकायत का विकल्प
यदि किसी को लगता है कि उसे गलती से नोटिस भेजा गया है, तो वह 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। इस शिकायत का निपटारा 5 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में समाधान नहीं होता, तो जुर्माना स्वतः समाप्त हो जाएगा।

15 दिन तक भुगतान नहीं किया तो बढ़ेगी परेशानी
अगर नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों तक न तो भुगतान किया गया और न ही शिकायत दर्ज हुई, तो बकाया राशि वाहन के रिकॉर्ड में जोड़ दी जाएगी। इसके बाद गाड़ी से जुड़े काम जैसे रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर पर रोक लग सकती है।

क्यों किया गया बदलाव?
सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम से टोल वसूली में पारदर्शिता आएगी, नियमों का बेहतर पालन होगा और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, बैरियर-फ्री टोल व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।